नीरज शर्मा, ब्यूरो चीफ
बाराबंकी। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अजय कुमार श्रीवास्तव ने किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में तीन अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 32 -32 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। विशेष लोक अभियोजक अजय सिंह व अनूप मिश्र ने बताया कि 15 जनवरी 2020 को हैदरगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी सिलाई सीख कर अपने घर वापस आ रही थी। तभी लाही सीमा पर नहर के रास्ते में सहावर गांव निवासी बबलू उर्फ अरबाज खान, गुलाम मुस्तफा व राजा उर्फ अदनान ने बाइक से आकर किशोरी को रोक लिया और पीड़िता का मुंह दबाकर पास में बांस की कोठी की तरफ घसीट ले गए। इसके बाद आरोपियों ने उससे दुष्कर्म किया। घटना की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने दर्ज कराई थी। न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए। इसके बाद जज ने तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।