नीरज शर्मा, ब्यूरो चीफ
बाराबंकी। दुष्कर्म के एक मामले में बुधवार को अभियुक्त को 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सुभाष चंद्र यादव ने पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। विशेष लोक अभियोजक लव त्रिपाठी व पुरुषोत्तम मिश्रा ने बताया कि थाना क्षेत्र सतरिख की किशोरी 25 जून, 2014 की रात खेत गई थी। इसी दौरान उसके साथ दुष्कर्म हुआ था। उसके पिता ने गांव के संजीत कुमार के विरुद्ध केस दर्ज कराया था। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद बुधवार को न्यायाधीश ने संजीत कुमार को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। जुर्माने की राशि में से 4000 रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे।