होली के अवसर पर मदिरा की समस्त प्रकार की दुकानों में 2 दिन की रहेगी बंदी

अपराध प्रहरी संवाददाता

बाराबंकी, 11 मार्च। जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी के आदेशानुसार जनपद में होली पर्व के अवसर पर कानून व शान्ति व्यवस्था एवं सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जनपद की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, भांग, ताड़ी मॉडल शाप, बार, एफ०एल०-9/9ए, एफ०एल०-16/17, सी०एल०-2, एफ०एल०-2/2बी की दुकानें दिनांक 13.03.2025 को रात्रि 10:00 बजे से दिनांक 14.03.2025 को सायं 05:00 बजे तक बन्द रहेंगी।
यह जानकारी जिला आबकारी अधिकारी कुलदीप दिनकर ने दी। उन्होंने बताया कि इस निर्धारित अवधि में मादक पदार्थों की बिक्री नहीं होगी। इस बन्दी के लिए अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा।