अपराध प्रहरी संवाददाता
डीएम ने पुराने मुकदमों का शीघ्रता से निस्तारण के दिए निर्देश
बाराबंकी। जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट परिसर स्थित लोकसभागार में राजस्व कार्यों एवं कर-करेत्तर सम्बन्धी समीक्षा बैठक आयोजित हुई। राजस्व कार्यों की समीक्षा करते हुई जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने सभी तहसीलों में लंबित वादों के विषय में गहन समीक्षा की और सम्बंधित अधिकारियों को समयान्तर्गत मुकदमों के निस्तारण के निर्देश दिए। बैठक के दौरान जिलाधिकारी के कहा कि धारा 24 के मुकदमें एक साल से अधिक समय तक किसी कोर्ट में नहीं चलने चाहिए। वहीं धारा 34, धारा 38, धारा 67 के मुकदमों को भी समय सीमा में निस्तारण किया जाए, धारा 80 व धारा 116 से सम्बन्धी मुकदमों का समय से निस्तारण किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि स्वामित्व निर्धारण के कार्य में तेजी लाई जाए। साथ ही खतौनी में अंश निर्धारण की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से और समयानुसार की जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि ई-खसरा बनाने की प्रक्रिया बहुत धीमी है उसमें तेजी लाई जाए। उत्तराधिकार, स्वामित्व, रियल टाइम खतौनी और ई- परवाना से सम्बंधित मामलों में समयानुसार कार्यवाही की जाए। तालाबों के आवंटन की कार्यवाही भी समयानुसार की जाए। कर-करेत्तर सम्बन्धी मामलों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने सम्बंधित अधिकारियों से फीडबैक लिया और विभिन्न विभागों खनिज विभाग, राजस्व विभाग, परिवहन विभाग, विद्युत विभाग, तहसीलों में बकायेदारों, बैंक आदि सहित समस्त विभागों से कर वसूली के मामलों में तेजी लाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि सम्बंधित अधिकारी व्यापार-कर सम्बन्धी मामलों की वसूली में विशेष ध्यान दे। नगर पालिका सहित अन्य देयकों की वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही मार्ग-कर देयक की वसूली प्राथमिकता के साथ की जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी अधिकारी अपने-अपने विभाग से सम्बंधित सभी बड़े बकायेदारों से राजस्व देयकों की वसूली कार्य को प्राथमिकता से संपादित करें। आबकारी, परिवहन, विधुत, खनन विभाग के अधिकारी लक्ष्य के सापेक्ष कर की प्राप्ति पर विशेष ध्यान दें। बैठक में अपर जिलाधिकारी इंद्रसेन, ज्वॉइंट मजिस्ट्रेट काव्या सी, समस्त उपजिलाधिकारी व तहसीलदार, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी सहित सम्बंधित अधिकारीगण मौजूद रहे।