जी०एस०टी० विभाग की एमनेस्टी स्कीम से मिलेगी करदाताओं को राहत

अपराध प्रहरी संवाददाता

बाराबंकी। जी०एस०टी० कर विवादों से करदाता व्यापारियों को राहत देने व उनमें कमी लाने के उद्देश्य से जी०एस०टी० काउन्सिल द्वारा धारा-73 के अंतर्गत जारी नोटिस / आदेश  में सृजित मांग पर ब्याज व अर्थदण्ड माफी हेतु एमनेस्टी योजना 2024 लायी गयी है। इस संबंध में राज्य कर भवन, विकास भवन रोड, नवाबगंज, बाराबंकी में प्रेरणा सिंह, उपायुक्त/कार्यालयाध्यक्ष, राज्य कर, बाराबंकी की अध्यक्षता में समस्त अधिवक्ताओं के साथ अन्य समस्त अधिकारियों की उपस्थिति में बैठक की गयी। बैठक में उपस्थित अंचल अग्रवाल, सहायक आयुक्त / आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा इस योजना में अर्हता / आवेदन / लाभ के विषय में विस्तृत जानकारी दी गयी एवं योजना से संबंधित सामान्य प्रश्नों के उत्तरस्वरूप पी०डी०एफ० में प्रश्नोत्तरी उपलब्ध करायी गयी। बैठक में प्रेरणा सिंह, उपायुक्त/कार्यालयाध्यक्ष, राज्य कर, बाराबंकी के साथ अंजू उपाध्याय, विकास कुमार सेठ व सोनिका, उपायुक्त एवं  अजय कुमार श्रीवास्तव, शिव शंकर, ज्योत्स्ना सिंह व अंचल अग्रवाल, सहायक आयुक्त के साथ साथ समस्त राज्य कर अधिकारी उपस्थित रहे। योजना के संदर्भ में उ०प्र० शासन की अपेक्षा एवं महत्वाकांक्षाओं पर प्रकाश डाला गया व बताया गया कि सभी साण्डों से संबंधित योजना हेतु अर्ह व्यापारियों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबरों पर सूचना व्यक्तिगत रूप से प्रेषित की जा रही है। उनके द्वारा उपस्थित अधिवक्ताओं से अधिकाधिक रूप से इस योजना से अर्ह व्यापारियों को लाभान्वित कराये जाने की अपील की गयी। बैठक में अधिवक्ताओं में भागीरथ यादव, पवन कुमार वैश्य, आशुतोष श्रीवास्तव, मनोज कुमार जैन, मुजीब वारसी, राम सरन वर्मा, रेहान हुसैन, दीप चन्द तिवारी इत्यादि द्वारा प्रतिभाग किया गया।