‘‘विधान से समाधान‘‘ कार्यक्रम में महिलाओं को बताए गए उनके अधिकार एवं कर्तव्य

अपराध प्रहरी संवाददाता।

डालसा के तत्वावधान में आयोजित हुआ ‘‘विधान से समाधान‘‘ कार्यक्रम

बाराबंकी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के मंशानुरूप एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के समन्वय से तथा उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार एवं श्री पंकज कुमार सिंह जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देशन में  सभागार, विकास खण्ड देवां, बाराबंकी में ‘‘विधान से समाधान‘‘ कार्यक्रम के अन्तर्गत ब्लाक स्तर पर महिलाओं के हितार्थ विधिक जागरूकता कार्यक्रम श्रीकृष्ण चन्द्र सिंह अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। उक्त कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से रिसोर्स पर्सन कुरैशा खातून व हरिहर सिंह के द्वारा प्रतिभाग किया गया।
श्रीकृष्ण चन्द्र सिंह सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा महिलाओं के अधिकारों के बारें में विस्तार से बताया गया और उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया गया, शिविर का उदेद्श्य यह कि महिलाएं यदि अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहेगी तो यदि कोई समस्या आती है तो उनका निराकरण करने के लिए वो पहले से जागरूक रहेंगी। इसके अतिरिक्त किसी भी अपराध कारित होने के उपरान्त पुलिस किसी महिला को रात में गिरफतार नही कर सकती तथा महिला को गिरफतार करते समय महिला पुलिस की आवश्यकता होती है। महिलाएं अपनी शिकायतों के समाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बाराबंकी द्वारा निःशुल्क विधिक सेवाये प्रदान की जाती यदि किसी प्रकार महिलाओं के अधिकारों का उल्लघंन होता है तो वह अपने शिकायती प्रार्थना पत्र कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बाराबंकी दे सकती है, महिलाएं भी पुरूषों की तुलना में कमजोर नही होती है। इसके अतिरिक्त केन्द्र स्तर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली, राज्य स्तर पर उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ, जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाराबंकी एवं तहसील स्तर तहसील विधिक सेवा समिति का संचालन किया गया है जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा समय-समय पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है जिसमें सुलह-समझौता के आधार पर निस्तारित होने वाले मामलों का निस्तारण आसानी से कराया जा सकता है तथा समय-समय पर आमजनमानस को जागरूक करने हेतु विधिक जागरूकता एवं साक्षरता का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है तथा महिलाओ को सरकार द्वारा चलायी जा रही हेल्पलाइन नं0 के बारे अवगत कराया गया।  रिसोर्स पर्सन कुरैशा खातून द्वारा महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे एसिड हमला, बलात्कार, अपहरण, किसी भी प्रकार यौन हमला, मानव तस्करी, कू्ररता, पाक्सो अधिनियम, गर्भवस्था अधिनियम व पी0 सी0 पी0 एन0 डी0 टी0 अधिनियम, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न व उससे बचने के उपाय के बारें मे बताते हुये महिलाओं को जागरूक किया। यह भी बताया गया कि ऐसा होने पर शिकायत कहां दी जा सकती है। रिसोर्स पर्सन हरिहर सिंह द्वारा भारतीय संविधान और फैक्ट्री अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन महिलाओं तथा सामान्य जन के हितार्थ सरकारी योजनाओं के संबंध में व सम्पत्ति में महिलाओं के अधिकार, घरेलू हिंसा अधिनियम, भरण-पोषण अधिनियम आदि के बारे में महिलाओं को जागरूक किया।
इस अवसर पर खंड विकास अधिकारी देवां नेहा शर्मा द्वारा सरकार द्वारा महिलाओं के हित चलायी गयी योजनाओं के बारे मे बताया गया तथा धन्यवाद ज्ञापित किया।
कार्यक्रम का संचालन रिसोर्स पर्सन कुरैशा खातून के द्वारा किया गया। इस अवसर पर  राधेश्याम पाल सहायक विकास अधिकारी,  शिव कुमार सिंह ग्राम विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी गीता देवी के अतिरिक्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से सौरभ शुक्ला, मो0सलमान, मोहित कुमार वर्मा, मोहित कुमार प्रजापति व काफी संख्या में महिलायें उपस्थित रही।